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B) समय के भीतर आवेदन न कर पाने का पर्याप्त कारण था।
यहाँ दिए गए प्रश्न का हल इस प्रकार है:
प्रश्न 6: सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के अनुसार, जहाँ निर्धारित समय के भीतर कानूनी प्रतिनिधियों को अभिलेख पर न लाने के कारण मुकदमा उपशमित (Abated) हो गया हो, वहाँ न्यायालय ऐसे उपशमन को तब रद्द कर सकता है, यदि वादी यह प्रदर्शित करे कि:
Step 1: प्रश्न को समझें। प्रश्न सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (Code of Civil Procedure, 1908) के तहत मुकदमे के उपशमन (abatement) और उसे रद्द करने (setting aside) से संबंधित है। यदि किसी पक्षकार की मृत्यु हो जाती है और उसके कानूनी प्रतिनिधियों को निर्धारित समय के भीतर रिकॉर्ड पर नहीं लाया जाता है, तो मुकदमा उपशमित हो जाता है। प्रश्न यह पूछ रहा है कि न्यायालय इस उपशमन को किन परिस्थितियों में रद्द कर सकता है।
Step 2: सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के प्रासंगिक प्रावधानों की जाँच करें। सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के आदेश XXII, नियम 9(2) के अनुसार, यदि कोई मुकदमा उपशमित हो जाता है, तो वादी या मृतक वादी के कानूनी प्रतिनिधि होने का दावा करने वाला व्यक्ति उपशमन को रद्द करने के लिए आवेदन कर सकता है। न्यायालय उपशमन को रद्द कर सकता है यदि वह संतुष्ट हो कि आवेदक के पास निर्धारित अवधि के भीतर आवेदन न करने का पर्याप्त कारण था।
Step 3: दिए गए विकल्पों का विश्लेषण करें।
(A) वह डिक्री अभी तक पारित नहीं हुई है। यह उपशमन को रद्द करने का आधार नहीं है। उपशमन आमतौर पर डिक्री पारित होने से पहले होता है।
(B) समय के भीतर आवेदन न कर पाने का पर्याप्त कारण था। यह विकल्प सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश XXII, नियम 9(2) के प्रावधानों के अनुरूप है। "पर्याप्त कारण" (sufficient cause) उपशमन को रद्द करने का मुख्य आधार है।
(C) अभिलेख में स्पष्ट त्रुटि है। यह विकल्प पुनर्विलोकन (review) के लिए एक आधार हो सकता है (आदेश XLVII), लेकिन यह उपशमन को रद्द करने का आधार नहीं है।
(D) प्रतिवादी को मृत्यु की जानकारी थी। प्रतिवादी को मृत्यु की जानकारी होना उपशमन को रद्द करने का सीधा आधार नहीं है। वादी को अपने आवेदन में देरी के लिए "पर्याप्त कारण" दिखाना होता है।
Step 4: सही विकल्प का चयन करें। उपरोक्त विश्लेषण के आधार पर, विकल्प (B) सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के तहत उपशमन को रद्द करने के लिए सही कानूनी आधार प्रस्तुत करता है।
सही विकल्प है:
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यहाँ दिए गए प्रश्न का हल इस प्रकार है: प्रश्न 6: सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के अनुसार, जहाँ निर्धारित समय के भीतर कानूनी प्रतिनिधियों को अभिलेख पर न लाने के कारण मुकदमा उपशमित (Abated) हो गया हो, वहाँ न्यायालय ऐसे उपशमन को तब रद्द कर सकता है, यदि वा…
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