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भारतीय नागरिकों को निम्नलिखित छह मूल अधिकार (अनुच्छेद 14 से 35) के अंतर्गत कौन-कौन से अधिकार प्राप्त है?

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भारत के संविधान में भारतीय नागरिकों को निम्नलिखित छह मूल अधिकार दिए गए हैं:

  1. समानता का अधिकार (अनुच्छेद 14 से 18):

    • विधि के समक्ष समानता।
    • धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्म-स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध।
    • लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता।
    • अस्पृश्यता का अंत।
    • उपाधियों का अंत।
  2. स्वतंत्रता का अधिकार (अनुच्छेद 19 से 22):

    • वाक्-स्वतंत्र्य आदि विषयक कुछ अधिकारों का संरक्षण।
    • अपराधों के लिए दोष सिद्धि के सम्बन्ध में संरक्षण।
    • प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण।
    • शिक्षा का अधिकार।
    • कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण।
  3. शोषण के विरुद्ध अधिकार (अनुच्छेद 23 से 24):

    • मानव के दुर्व्यापार और बलात्श्रम का प्रतिषेध।
    • कारखानों आदि में बालकों के नियोजन प्रतिषेध।
  4. धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार (अनुच्छेद 25 से 28):

    • अंतःकरण की और धर्म के अबाध रूप से मानने, आचरण और प्रचार की स्वतंत्रता।
    • धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता।
    • किसी विशिष्ट धर्म की अभिवृद्धि के लिए करों के संदाय के बारे में स्वतंत्रता।
    • कुछ शिक्षा संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा या धार्मिक उपासना में उपस्थित होने की स्वतंत्रता।
  5. संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार (अनुच्छेद 29 से 30):

    • अल्पसंख्यक-वर्गों के हितों का संरक्षण।
    • शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक-वर्गों का अधिकार।
  6. संवैधानिक उपचारों का अधिकार (अनुच्छेद 32 से 35):

    • इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों को प्रवर्तित करने के लिए उपचार।
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